MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2025 को दी मंजूरी, वेयरहाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर को सशक्त बनाने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 को स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, सरकार लॉजिस्टिक लागत को कम करने और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति को लागू करने से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम करना और डेटा-ड्रिवन निर्णय लेने की प्रणाली स्थापित करना है।
लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउसिंग को मिलेगी सहायता
- लॉजिस्टिक पार्क: 25 से 75 एकड़ क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण पर अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि 75 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर बनने वाले पार्क को 75 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी।
- ग्रीन लॉजिस्टिक पार्क: आईजीबीसी ग्रीन लॉजिस्टिक्स पार्क को गोल्ड एवं प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 50% तक की सब्सिडी (अधिकतम 20 लाख रुपये) दी जाएगी।
- बाहरी सड़क और रेल कनेक्टिविटी: परियोजना स्थल तक पहुंचने के लिए बाहरी सड़क/रेल अधोसंरचना विकास पर खर्च की गई राशि की 50% प्रतिपूर्ति (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) की जाएगी।
एयर कार्गो और फ्रेट टर्मिनल के लिए भी मदद
सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर में एयर कार्गो, फ्रेट टर्मिनल और कंटेनर फ्रीट स्टेशन को भी बढ़ावा दे रही है।
- 5 से 10 एकड़ के क्षेत्र में बनने वाले टर्मिनल्स को अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।
- 10 से 50 एकड़ के क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
- 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को 25 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी।
कृषि वेयरहाउसिंग पर मिलेगा अनुदान
प्रदेश सरकार कृषि वेयरहाउसिंग को भी सशक्त बना रही है।
- औद्योगिक वेयरहाउस में अपग्रेड करने पर 40% तक की प्रतिपूर्ति (अधिकतम 1 करोड़ रुपये) की जाएगी।
- बाहरी सड़क और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50% तक की सहायता (अधिकतम 3 करोड़ रुपये) दी जाएगी।
जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट
लॉजिस्टिक हब और पार्क स्थापित करने के लिए जमीन खरीदने पर 100% स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) सरकार द्वारा रीइंबर्स किया जाएगा। इसके अलावा:
- एक्जिम कार्गो के लिए ग्रीन चैनल विकसित किया जाएगा।
- फास्ट-ट्रैक भवन अनुमति और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
- लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग अधोसंरचना के लिए 70% तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश सरकार की यह नई लॉजिस्टिक नीति प्रदेश में व्यापार, निवेश और लॉजिस्टिक सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी। यह नीति न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगी। अगर आप लॉजिस्टिक सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, तो यह सुनहरा मौका है।