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RAJSSP Portal Rajasthan पेंशन योजना और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

RAJSSP या राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे राजस्थान सरकार ने अपने वंचित निवासियों के कल्याण के लिए लागू किया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें जीवनयापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित विधवाएँ और विकलांग लोग शामिल हैं। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति का राजस्थान राज्य का नागरिक होना और पंजीकृत होना आवश्यक है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार (एसजेईडी) ने विभिन्न योजनाओं को RAJSSP में समाहित किया है, जिसमें पेंशन की कुल राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित की जाती है। योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ:

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)

राज्य सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ:

  • राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAP)
  • राज्य विधवा पेंशन योजना (SWPS)
  • राज्य विकलांगता पेंशन योजना (SDPS)

RAJSSP के लिए पात्रता मानदंड

राज्य पेंशन योजना के लिए पात्रता:

  • SOAP: महिलाएं 55 वर्ष से अधिक आयु की और पुरुष 58 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए। वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • SWPS: 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला। वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • SDPS: किसी भी आयु का व्यक्ति जो 40% विकलांगता वाला हो, या बौना हिजड़ा (3 फीट 6 इंच) ऊँचाई वाला हो। वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए पात्रता:

  • IGNOAPS: 60 वर्ष से अधिक आयु की महिला या पुरुष, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हों।
  • IGNWPS: 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हों।
  • IGNDPS: 18 वर्ष से अधिक आयु तथा 80% विकलांगता वाला व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।

RAJSSP के लिए आवेदन करना

RAJSSP पेंशन के लिए आवेदक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति नीचे दी गई है।

RAJSSP-Application-Form

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पहचान प्रमाण
  • जन्म तिथि का प्रमाण
  • बैंक खाते का विवरण
  • आय का प्रमाण

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

सत्यापन प्रक्रिया के चरण

RAJSSP योजना की सत्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं:

चरण 1: पेंशनभोगियों को अपने संबंधित इलाके के उप-विभागीय कार्यालय या खंड विकास कार्यालय में पहुंचना होगा और आवेदन जमा करना होगा।

चरण 2: आवेदन सत्यापन प्राधिकारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार आवेदन का सत्यापन करेंगे और इसे स्वीकृति प्राधिकारी के लिए अग्रेषित करेंगे।

चरण 3: SDO या BDO स्वीकृति प्राधिकारी सत्यापित आवेदन की दोबारा जांच करेगा और संवितरण प्राधिकारी को स्वीकृति आदेश अग्रेषित करेगा।

चरण 4: संवितरण प्राधिकरण एक कोषागार या उप-कोषागार कार्यालय है जो स्वीकृति आदेश प्राप्त करता है और लाभार्थी को भुगतान आरंभ करता है।

नोट: आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को भुगतान के तरीके के बारे में बताना होगा जिसके माध्यम से वे हर महीने पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं।

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