RAJSSP Portal Rajasthan पेंशन योजना और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
RAJSSP या राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे राजस्थान सरकार ने अपने वंचित निवासियों के कल्याण के लिए लागू किया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें जीवनयापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित विधवाएँ और विकलांग लोग शामिल हैं। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति का राजस्थान राज्य का नागरिक होना और पंजीकृत होना आवश्यक है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार (एसजेईडी) ने विभिन्न योजनाओं को RAJSSP में समाहित किया है, जिसमें पेंशन की कुल राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित की जाती है। योजनाएँ निम्नलिखित हैं: केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ: राज्य सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ: RAJSSP के लिए पात्रता मानदंड राज्य पेंशन योजना के लिए पात्रता: राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए पात्रता: RAJSSP के लिए आवेदन करना RAJSSP पेंशन के लिए आवेदक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति नीचे दी गई है। RAJSSP-Application-Form आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। सत्यापन प्रक्रिया के चरण RAJSSP योजना की सत्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं: चरण 1: पेंशनभोगियों को अपने संबंधित इलाके के उप-विभागीय कार्यालय या खंड विकास कार्यालय में पहुंचना होगा और आवेदन जमा करना होगा। चरण 2: आवेदन सत्यापन प्राधिकारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार आवेदन का सत्यापन करेंगे और इसे स्वीकृति प्राधिकारी के लिए अग्रेषित करेंगे। चरण 3: SDO या BDO स्वीकृति प्राधिकारी सत्यापित आवेदन की दोबारा जांच करेगा और संवितरण प्राधिकारी को स्वीकृति आदेश अग्रेषित करेगा। चरण 4: संवितरण प्राधिकरण एक कोषागार या उप-कोषागार कार्यालय है जो स्वीकृति आदेश प्राप्त करता है और लाभार्थी को भुगतान आरंभ करता है। नोट: आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को भुगतान के तरीके के बारे में बताना होगा जिसके माध्यम से वे हर महीने पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं।